थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब तक सर्टिफिकेशन विवाद के चलते फिल्म की रिलीज अटकी हुई है। अब तक जना नायकन की रिलीज को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है, यानी रिलीज पर अनिश्चितता बरकरार है। जैसे ही विजय के फैंस को लगा कि अब जना नायकन की रिलीज को लेकर स्थिति कुछ स्पष्ट हो सकती है, तभी एक नए अपडेट ने फिल्म की रिलीज से पता चलता है कि फिल्म की रिलीज पर भी अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। अब हालिया अपडेट के अनुसार, 'जना नायकन' के 30 अप्रैल से पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने की संभावना बेहद कम है।
दरअसल, हाल ही में कनाडा के डिस्ट्रीब्यूटर यॉर्क सिनेमाज ने एक एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके साथ पुष्टि की है कि विजय की फिल्म 'जना नायकन' के 30 अप्रैल से पहले रिलीज होने की संभावना नहीं है। इस पोस्ट ने अभिनेता के फैंस को एक बार फिर मायूस कर दिया है। जना नायकन की रिलीज को लेकर यह जानकारी यॉर्क सिनेमाज के आधिकारिक X (पहले ट्विटर) हैंडल पर साझा की गई है। शनिवार को डिस्ट्रीब्यूटर ने एक बयान जारी किया और दर्शकों से रिलीज की तारीख में हुए बदलाव के कारण रिफंड लेने का अनुरोध किया है।
यॉर्क सिनेमाज ने X पर यह पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- "जना नायकन के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा। यॉर्क सिनेमाज मैनेजमेंट की ओर से।" वहीं बयान में लिखा है, “प्रिय दर्शकों, कृपया ध्यान दें कि फिल्म 'जना नायकन' 30 अप्रैल से पहले रिलीज नहीं होगी। यदि आपके पास कोई टिकट बुक हैं और अभी तक रिफंड नहीं हुआ है, तो कृपया जल्द से जल्द रिफंड की व्यवस्था के लिए हमारे सिनेमाघरों से संपर्क करें। नई रिलीज तिथि की पुष्टि होते ही हमारे सभी वफादार सदस्यता धारकों को प्राथमिकता के आधार पर बुकिंग की सुविधा मिलेगी। आपके धैर्य, समझ और निरंतर समर्थन के लिए लिए आप सभी का धन्यवाद।'
माना जा रहा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव मार्च के अंत या अप्रैल में शुरू होने की संभावना को देखते हुए, यह लगभग निश्चित है कि जना नायकन उस समय सीमा से पहले रिलीज नहीं होगी, जिससे इसकी संभावित रिलीज और आगे बढ़ जाएगी। बता दें, मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 12 फरवरी को 'जना नायकन' के निर्माताओं को अपनी पिछली याचिका वापस लेने और सीबीएफसी के माध्यम से फिल्म रिलीज करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति पीटी आशा के समक्ष सुनवाई के दौरान, निर्माताओं ने अदालत को बताया कि वे अब सीबीएफसी संशोधन समिति के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अदालत द्वारा याचिका वापस लेने की अनुमति मिलने के बाद, अगला कदम अब सीबीएफसी संशोधन समिति पर निर्भर करता है।
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